पंचायत समिति की योजना

पंचायत समिति की योजना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा दी गई है| 1992 के 73वे  संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी संविधान में सम्मिलित किया गया|

पंचायती राज विकास

भारत सरकार ने समुदाय विकास कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए समितियों का गठन किया|

  • बलवंत राय मेहता समिति
  • जी.वी.के. राव समिति
  • एम एल सिंघवी समिति

राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना की गई तथा आंध्रप्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया|

बलवंत राय मेहता समिति

  • तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना
  • ग्राम पंचायत के स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा|
  • जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए|
  • लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक  हस्तांतरण|

जी.वी.के. राव समिति

  • जिला परिषद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए|
  • जिले में स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन
  • पंचायत राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए|

एम एल सिंघवी समिति

  • गांव में समूह के लिए पंचायत की स्थापना की जाए|
  • गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं|
  • ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाए|

सुझाव समितियों द्वारा दिए गए सुझाव से ग्राम पंचायतों  मे  अग्रणी उत्थान हुआ|

वर्तमान कानून के आधार पर पंचायतों का अस्तित्व

अनिवार्य प्रावधान

  • एक गांव या गावो के समूह ग्राम सभा का गठन
  • तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष  चुनाव
  • पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष
  • पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना
  • पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना

 

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