क्या 30% Tax लेने से भारतीय सरकार ने Cryptocurrency को Legal कर दिया है?

क्या 30% Tax लेने से भारतीय सरकार ने Cryptocurrency को Legal कर दिया है?

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दोस्तों सरकार ने सन 2022 23 के लिए बजट प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत वर्चुअल करंसी(Virtual Currency) या डिजिटल ऐसेट(Digital Asset), क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स का प्रावधान रखा है.

यानी कि अगर आप क्रिप्टोकरंसी में बिजनेस करते हैं तो आपको 30% टैक्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए. अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि 30% टैक्स किस प्रकार से लगाया जाएगा.

क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले यूजर्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आज हम अपनी छोटे से प्रयास से आप के लगभग सभी सवालों के जवाबों को देने की कोशिश करेंगे.

सन 2018 की बात है उस समय पर बिटकॉइन क्रिप्टोकरंसी के रेट अचानक से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे थे. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बिटकॉइन में लगभग ₹60000000 निवेश किए थे.

परंतु सरकार ने उस समय पर बिटकॉइन के साथ साथ सभी डिजिटल करेंसी को जो क्रिप्टोग्राफी पर भेजें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं हम उसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते.

इसके बाद सन् 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा भारत सरकार को क्रिप्टोकरंसी से रिलेटेड पेमेंट रिलीज करने के निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी बैंक कृषि से संबंधित पेमेंट को होल्ड नहीं कर सकता है.

तबसे की दुनिया में एक नई लहर सी आ गई है. क्योंकि अभी भी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई थी इसलिए लोग क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने से डर रहे थे.

सरकार में सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया था लेकिन सरकार के पास क्रिप्टोकरंसी को लीगल मानने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे सरकार ने इस को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल नहीं बनाया था.

भारत में कृपा करेंसी पर लगेगा 30% टैक्स और इसे डिजिटल  माना जाएगा

सन 2022 में बजट सेशन के दौरान क्रिप्टोकरंसी को लेकर काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव और सरकार ने फिलहाल क्रिप्टोकरंसी पेमेंट पर 30% टैक्स का नया नियम बनाया है जो की धारा 115BBH, धारा 194S, तथा धारा 59 के तहत क्रिप्टोकरंसी के रेगुलेशन और उस पर लगाए गए टैक्स का प्रावधान देखने को मिलता है.

धारा 115BBH क्या है यह किस प्रकार से टैक्स लगाती है?

धारा 115BBH सभी Digital Asset को टैक्स के दायरे में लेकर आती है. इस धारा के अनुसार आप डिजिटल ऐसेट को खरीद कर उससे जो मुनाफा कमाते हैं उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा.

मान लीजिए आप ने ₹100000 निवेश किए और उससे आपने 1000000 रुपए कमा लिए. अब क्योंकि आपने ₹100000 निवेश किए थे इसीलिए आपका कुल प्रॉफिट ₹1000000 – ₹100000 बराबर ₹900000 होता है.

धारा 115BBH के तहत आपको ₹900000 पर 30% टैक्स देना होगा जो कि लगभग ₹270000 बैठता है.

धारा 194S क्रिप्टो करेंसी पेमेंट पर कैसे टैक्स लगाती है?

सन 2022 के लिए प्रस्तुत बजट के अनुसार धारा 194S के अंतर्गत आपकी प्रत्येक Digital Asset Trade पर सरकार आप से 1% का टैक्स लेगी.

अगर आप WazirX या CoinDCX जैसी एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरंसी में व्यापार करते हैं तो आपको यह बात जरूर पता होगी कि यहां पर लगभग 0.1% से लेकर 0.3% परसेंट तक का टैक्स कट जाता है इसको हम ट्रेडिंग फीस के तौर पर जानते हैं.

चौकी धारा 194S के अनुसार सरकार को प्रत्येक ट्रेड वर 1% टैक्स देना होगा इसीलिए यहां पर अब सभी क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज की ट्रेडिंग फीस में 1% की बढ़त देखने को मिलेगी.

WazirX एक्सचेंज पर जहां 0.1% ट्रेडिंग फीस दी जाती थी वहां अब हमें 1.1% ट्रेडिंग फीस देखने बोलेगी और यदि ऐसा नहीं मिलता है तो हमें अपने इनकम टैक्स को फाइल करते समय इन सभी चीजों का ब्यौरा देना होगा.

हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस प्रकार की खबर आ रही है कि रेगुलेशन से संबंधित चीजों को दोबारा से देखा जाएगा और यदि इनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता हुई तो कुछ सुधार भी किया जाएगा.

लेकिन आपको इस बात से बिल्कुल सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि वर्तमान नियम के अनुसार आपको अपनी एक्सचेंज की ट्रेडिंग किसके साथ 1% सरकार की टेक्स फीस भी देनी होगी.

धारा 59 के तहत क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स

जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रिप्टोकरंसी को कई तरीके से कमाया जा सकता है आप इसे एक गिफ्ट के तौर पर भी दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं.

मान लीजिए आपने किसी प्रकार से कोई क्रिप्टो गिफ्ट कार्ड हासिल किए हैं यह गिफ्ट कार्ड आपको आपके द्वारा किए गए काम के बदले में पेमेंट के तौर पर भी दिए जा सकते हैं या फिर आपको यहां पर डिस्काउंट गिफ्ट कार्ड भी मिल सकते हैं.

यदि आपको गिफ्ट कार्ड से कोई भी होती है तब आप उसको अपने इनकम टैक्स भरते समय इनकम फ्रॉम दर सोर्सेस के अंतर्गत रखेंगे और आपको अपनी इनकम पर भी जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार टैक्स देना होगा.

यानी किसी भी तरीके से डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहां पर सरकारी नियम के अनुसार टैक्स देना होगा.

क्या क्रिप्टोकरंसी में घाटा होने पर भी हमें टैक्स देना होगा

धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरंसी खरीदने या बेचने पर सरकार को 1% टैक्स देना होगा. यदि आप कृपा करंजी खरीदते हैं और उसे कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देते हैं जिससे कि आने वाले समय में उसके प्राइस बढ़ जाए और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें.

जैसे की हम सभी जानते हैं कृपया करंसी में कुछ भी निश्चित नहीं है यहां पर नुकसान भी हो सकता है. और यदि आपको नुकसान हो जाता है तो आप नुकसान में ही अपने क्रिप्टोकरंसी को बेचने की कोशिश करेंगे.

नुकसान की स्थिति में भी जवाब क्रिप्टोकरंसी बेचते हैं तो उससे आपकी एक ट्रेड कंप्लीट होती है और जैसा कि सरकार के नियमों के अनुसार हर एक ट्रेडिंग पर 1% टैक्स सरकार को देना होगा.

इसलिए आपको क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी 1% टैक्स सरकार को देना होगा.

आरबीआई करेगा डिजिटल करेंसी को लॉन्च

बजट के दौरान भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टोकरंसी पर लगाए जाने वाले टैक्स के साथ-साथ एक और खुशखबरी क्रिप्टोकरंसी ट्रेडर को दी है कि आने वाले समय में सन 2022 23 के अंतर्गत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नई डिजिटल करेंसी लांच करने जा रहा है.

यह क्रिप्टोकरंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगी और इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तौर पर मान्यता दी जाएगी. इस करेंसी के मूल्य में उतार-चढ़ाव नहीं होंगे इससे भारतीय रुपए के समकक्ष ही रखा जाएगा.

भारत सरकार का कहना है कि डिजिटल करेंसी के उपयोग से ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ेगी और थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी.

सरकार का मानना है कि हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है और जब यूनाइटेड स्टेट जैसे देश टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी इसके प्रति सकारात्मक रहना होगा और उचित कदम उठाना होगा.

हमने क्रिप्टोकरंसी टैक्स के बारे में क्या सीखा?

क्या क्रिप्टोकरंसी को सरकार ने कानूनी तौर पर स्वीकार कर लिया है?

भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल एसेट के रूप में मान्यता दी है. इसको आप करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन शेयर मार्केट में शेयर की तरह और एसेट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.
लेकिन आपको क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर लगभग 30% टैक्स देना होगा.

भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर कितना टैक्स देना पड़ेगा?

क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग पर भारत सरकार को 1% टैक्स देना होगा.

यदि हमें क्रिप्टोकरंसी में नुकसान हो जाता है तो क्या तब भी हमें टैक्स देना होगा?

यदि आप क्रिप्टोकरंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो चाहे आपको प्रॉफिट हो या नुकसान हो आपको 1% टैक्स तो देना ही पड़ेगा. मान लीजिए आपने कोई सी क्रिप्टोकरंसी ₹100 के रेट पर खरीदी है और कुछ समय बाद उसके रेट घटकर ₹50 हो जाते हैं तब आप जब इसको बेचेंगे उस समय भी आपको यहां 1% टैक्स सरकार को देना होगा.
यानी कि नए नियम के अनुसार आपको चाहे फायदा हो या नुकसान हो आपको ट्रेडिंग का टैक्स तो सरकार को देना ही होगा.

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