दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत सरकार ने 1 फरवरी को फाइनेंसियल ईयर 2022 थे इसके लिए बजट की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत क्रिप्टोकरंसी पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है.
जिसका साफ साफ मतलब है कि अब आपको क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर सरकार को 30% टैक्स देना होगा इसके बारे में हमने आपको पहले ही विस्तृत जानकारी प्रदान कर दी है.
लेकिन आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछा है जिसको उत्तर आज हम आपको देंगे. आपके द्वारा पूछे गए सवाल जैसे कि क्रिप्टोकरंसी पर 30% टैक्स कब से लगेगा और क्रिप्टोकरंसी पर बजट 2022 का क्या प्रभाव पड़ेगा.
इसके साथ-साथ आपने यह सवाल भी पूछा है कि क्या क्रिप्टोकरंसी में नुकसान होने पर भी हमें टैक्स देना होगा. और सरकार टीडीएस किस लिए कटेगी क्या हम उस टीडीएस को वापस ले सकते हैं इसके बारे में भी हम आज इस आर्टिकल के माध्यम से बात करेंगे.
क्रिप्टोकरंसी पर 30% टैक्स कब से लगेगा
दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 115BBH के अंतर्गत आप क्रिप्टोकरंसी से जो भी पैसे कमाएंगे उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा और इस नियम का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 से माननीय होगा. इसका मतलब यह है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 23 में यानी कि सन 2022 में मार्च के महीने से आपको क्रिप्टोकरंसी से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स देना होगा. संविधान के अनुच्छेद 194S के अनुसार आपको 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टोकरंसी पर 1% टीडीएस देना होगा. इसका मतलब यह है कि आने वाली जुलाई के महीने से आपको कृति में होने वाली लेनदेन तथा ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस टैक्स देना होगा. यदि आप की सालाना कमाई कम है और आप इनकम टैक्स को रिवेट करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा ब्यौरा देकर इस टीडीएस को वापिस आ सकते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं बजट के अंतर्गत अनुच्छेद 94 के हिसाब से हमें क्रिप्टोकरंसी में मिले हुए गिफ्ट पर भी टैक्स देना होगा. यह हमारे वित्तीय वर्ष 2022 में ही शुरू हो जाएगा. लेकिन इसके बारे में कोई भी निर्धारित तारीख अभी तय नहीं की गई है. सरकार इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले 30% की सटीक जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी.बजट 2022 का क्रिप्टोकरंसी पर क्या प्रभाव पड़ा
बजट 2022 में क्रिप्टोकरंसी को लेकर काफी अहम निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए है. पहले लोगों का यह मानना था कि सरकार क्रिप्टोकरंसी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और हो सकता है सरकार क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित कर देगी. परंतु बजट में क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाकर सरकार ने अपने इरादों को पूर्ण रूप से जाहिर कर दिया है. बजट 2022 से यह बात बिल्कुल सुनिश्चित हो गई होगी सरकार अब क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित नहीं करेगी और सरकार ने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रिप्टोकरंसी लेकर आ रहे हैं. यानी कि अब भारत के अंदर क्रिप्टोकरंसी में बिजनेस करना एक साधारण बिजनेस के तरह मान्यता प्राप्त हो गया है. जिस तरीके से आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं कि उसी प्रकार से आभार क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और दूसरी चीजें कर सकते हैं.क्या नुकसान होने पर भी टैक्स देना होगा
कृषि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं यहां पर एक दिन में ही 50% का नुकसान हो जाता है लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या हमें नुकसान होने पर भी सरकार को टैक्स देना होगा. इस सवाल के जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अनुच्छेद 194S के तहत क्रिप्टोकरंसी पर 1% टीडीएस देना होगा इसमें चाहे आप को नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो आपको टीडीएस तो देना ही पड़ेगा. यदि आपकी आमदनी ज्यादा नहीं है और आपको नुकसान हो जाता है तब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस टीडीएस को वापस पा सकते हैं. FAQs
Cryptocurrency पर टैक्स के फायदे?
क्रिप्टोकरंसी बिजनेस कानून की नजर में एक प्रोफेशनल बिजनेस बन गया है.
क्रिप्टोकरंसी को टैक्स कब से लगेगा.
सन 2022 23 अक्टूबर पर टैक्स लगेगा
क्रिप्टो करेंसी कितना टैक्स लगेगा.
क्रिप्टोकरंसी 30% टैक्स लगेगा.
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