Kya Sabhi Documents Pure Hone Par Bhi Traffic Police Aapka Challan Kat Sakti Hai?
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मोटर साइकल या बाइक के सभी Documents कम्प्लीट होने पर भी ट्रैफ़िक police आपका challan काट सकती है यदि आप अपने सभी कागज को एक प्लास्टिक की थैली में रखते है तो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-19 के तहत पोलीथिन के उपयोग, संग्रहण तथा निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। यदि आप अपने गाड़ी के कागज कोRead more
मोटर साइकल या बाइक के सभी Documents कम्प्लीट होने पर भी ट्रैफ़िक police आपका challan काट सकती है यदि आप अपने सभी कागज को एक प्लास्टिक की थैली में रखते है तो।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-19 के तहत पोलीथिन के उपयोग, संग्रहण तथा निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है।
यदि आप अपने गाड़ी के कागज को पॉलिथीन की थैली में रखकर चलते हैं तब आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 का उल्लंघन करते हैं और ऐसी स्थिति में आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 का उल्लंघन करने के तहत आपका जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस जुर्माने के अंतर्गत आपको ₹2000 तक का फाइन तथा जेल भी हो सकती है।
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